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कैबिनेट फैसला: ब्रिटेन में पढ़ सकेंगे मेधावी छात्र, मलिन बस्ती अध्यादेश को मंजूरी, ग्राउंड-स्प्रिंग्स वाटर पर टैक्स

मलिन बस्ती अध्यादेश 3 साल के लिए बढ़ाया गया, स्थानीय पशु पालक आईटीबीपी को उपलब्ध कराएंगे मांस, 200 करोड़ का होगा व्यापार

UTTARAKHAND CABINET MEETING
सीएम धामी. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 4 hours ago

Updated : 3 hours ago

देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत दिए जाने को लेकर साल 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए एक बार फिर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स का पानी इस्तेमाल करने पर अब पैसा देना होगा. धामी मंत्रीमंडल की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

धामी मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले:प्रदेश के तीन जिलों- चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली पालक अब आईटीबीपी बटालियन को मांस उपलब्ध कराएंगे. इससे करीब 200 करोड़ का व्यापार पहाड़ पर होगा. साथ ही शासन ने पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपए का फंड भी दिया है. इसके अलावा रेट में गैप होने के चलते सरकार ने 4 करोड़ रुपए का फंड दिया है. इसके साथ ही उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली में किया गया संशोधन. उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके साथ ही उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है.

मुख्य फैसले-

  1. पहले सर्फेस वॉटर इस्तेमाल करने में शुल्क लेने की व्यवस्था थी. ऐसे में अब ग्राउंड वाटर और स्प्रिंगस वाटर के इस्तेमाल करने पर देना होगा शुल्क. इसके लिए जल मूल्य दर भी निर्धारित किया जाएगा.
  2. सिविल न्यायालय विकास नगर के परिसर में 358 वर्ग मीटर भूमि पर अधिवक्ताओं के चैंबर बनाने के लिए पछुवादून बार एसोसिएशन को एक रुपए की दर से अगले 30 सालों की लीज पर दी जायेगी.
  3. उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के तमाम संवर्ग को लेकर नियमावली में किया गया संशोधन.
  4. खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन में एक उपऔषधि नियंत्रक का पद सृजन करने को मंजूरी.
  5. उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में किया गया संशोधन. जीपीएफ में एक साल में मात्र 5 लाख रुपए ही जमा कर सकेंगे.
  6. अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग सम्मिलयन नियमावली के संशोधन को मंजूरी.
  7. हरिद्वार के सिडकुल में नागरिक उड्डयन विभाग एक हेलीपोर्ट बनाने के लिए 8092 स्क्वायर मीटर जमीन उपलब्ध करने की मांग राज्य सरकार से की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है.
  8. यूके स्पाइस (उत्तराखंड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप)में 17 पद सृजन करने को मिली मंजूरी.
  9. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीड्स समिति का गठन किया गया था, जिसमें संशोधन को मिली मंजूरी.
  10. उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी.

छात्रों के लिए बड़ा फैसला:सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले विद्यार्थियों को कौशल विभाग की ओर से खाने, रहने की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में से पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी.

मलिन बस्तियों को लेकर फैसला:उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी. इसके तहत मलिन बस्तियों को अस्थायी तौर पर राहत देने के लिए अध्यादेश के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया गया.

सैनिकों की पत्नियों के लिए फ्री यात्रा:वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी. इससे संबंधित नियमावली में संशोधन किया गया है.

विधानसभा में रखी जाएगी ये रिपोर्ट्स:धामी कैबिनेट ने2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी है. साथ ही केंद्रीय विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत नियामक आयोग के बनने वाले नियम संबंधित रिपोर्ट को भी विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही 23 फरवरी 2024 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी संबंधित नियमावली को प्रख्यापित करने की भी मंजूरी मिली है. वहीं, पशु सेवा केंद्र चौड़ामेहता पाटी को पशु चिकित्सालय का उच्चीकरण किया जाएगा.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले-

  1. उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट एजेंसी के ढांचे में किया गया संशोधन.
  2. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका विकेंद्रीकृत सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली को प्रख्यापित करने की मंजूरी.
  3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रीफिल योजना के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया गया.
  4. लकड़ी की प्रजातियां की रॉयल्टी में किया गया संशोधन. साथ ही इसके रेट निर्धारण के लिए आईआईएम, काशीपुर से अध्ययन कराए जाने का लिया गया निर्णय.
  5. विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी.
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