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अयोध्या गैंगरेप केस; आरोपी मोईद खान की जमानत अर्जी खारिज, पहले से दर्ज है हत्या का मुकदमा - Ayodhya gangrape case

अयोध्या के भदरसा में किशोरी से गैंगरेप के दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं. सपा नेता मोईद ने अपन जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसकी अर्जी खारिज कर दी.

कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 29, 2024, 6:29 AM IST

अयोध्या : भदरसा इलाके में 12 साल की किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया था. सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू ने 12 साल की किशोरी से हैवानियत की थी. पीड़िता की मां ने सीएम से मुलाकात की थी. इसके बाद पूरा कलंदर थानाध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया था. पुलिस ने सपा नेता मोईद और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था. दोनों जेल में हैं. मोईद ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी थी. बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी.

विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध्याय अभिषेक रघुवंशी व फौजदारी के अधिवक्ता सूर्य नारायण सिंह ने बताया कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ था. पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को मोईद खान और राजू खान के खिलाफ घटना के ढाई माह मुकदमा दर्ज कराया था.

आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री खेत में काम कर रही थी. इस दौरान राजू उसे पकड़ कर बेकरी में ले गया. वहं मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क था कि बेकरी कारखाना के बगल पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है. वहां सीसीटीवी लगी है. अगर पीड़िता बेकरी की तरफ जाती तो सीसीटीवी फुटेज में वह जरूर दिखाई पड़ती लेकिन उसमें वह दिखाई नहीं पड़ रही है. मोईद को राजनीतिक रंजिश से फंसाया गया है.

पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने पहले बयान में मोईद द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात बताई है. इसके बाद पुलिस ने मामले में मोईद को फंसाने के लिए पीड़िता का दोबारा मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया. वहीं दूसरे पक्ष ने भी दलील पेश की. बताया कि मोईद का आपराधिक इतिहास है उसके ऊपर हत्या, मारपीट के दो मुकदमे, गुंडा एक्ट का एक मुकदमा भी दर्ज है. कोर्ट ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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