नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने क्रिप्टो करंटी के जरिए अमेरिकी नागरिक के साथ 3 करोड़ 39 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा करने के आरोपी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप में तथ्य नहीं दिखाई देता है. कोर्ट ने आरोपी लक्ष्य विज को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बिना तथ्यों के सच नहीं माना जा सकता है. सीबीआई ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि इस मामले के सह आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. आरोपी का एफआईआर में नाम भी नहीं है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आरोपी 31 मई, 3, 4 और 18 जून को जांच में शामिल हुआ था. उसे 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.