ऊना:विशेष न्यायाधीश ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोप में उसी के चाचा को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के फरमान भी जारी किए हैं. वहीं, जुर्माना नहीं करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जिला न्यायवादी (District Attorney) ऊना एकलव्य ने बताया कि 22 जुलाई 2022 को जिला ऊना के अंब उपमंडल के एक गांव में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि रात्रि के समय उसके देवर ने उसकी 6 साल की बेटी को अपने कमरे में ले गया, जहां पर उसके साथ गलत काम किया. जबकि महिला अलग कमरे में सो रही थी. घटना के बाद पीड़ित बच्ची अपनी मां के पास लौट आई और उसने मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद महिला ने अपने देवर के खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी.