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जमीन की रंजिश को लेकर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद - Life Imprisonment News - LIFE IMPRISONMENT NEWS

मुजफ्फरनगर जनपद में जमीन की रंजिश को लेकर हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 28, 2024, 12:40 PM IST

मुजफ्फरनगर:जिले में जमीन की रंजिश को लेकर हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं.

जोगेंद्र की हुई थी गोली मारकर हत्या
बता दें कि जिले में 9 फरवरी 2015 को थाना भौरा कलां के ग्राम सदरुद्दीन नगर में जमीन की रंजिश को लेकर जोगेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब कोर्ट ने इस मामले में आरोपी लोकेन्द्र, नीशू को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई एडीजे संख्यापांच शाकिर हसन की कोर्ट में हुई है.

अन्य मामले में आरोपी बरी
वही' एक अन्य मामले में गत 14 नवम्बर 2019 को शामली के थाना कांधला के ग्राम गढ़ी दौलत में पत्नी महिला मोहसिना का एक अन्य व्यक्ति कय्यूम से अवैध संबंधों का विरोध करने को लेकर पति अकरम की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी मोहसिना, उसके प्रेमी कय्यूम, इसरार व महताब को सबूत के अभाव मे बरी कर दिया गया.

शव को खेत में छिपा दिया था
इस मामले की सुनवाई ए डी जे संख्या चार के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार की कोर्ट मे हुई और अभियोजन के अनुसार महिला मोहसिना ने अपने प्रेमी की सहायता से हत्या कराई थी और शव को खेत में छिपा दिया था. वहीं, पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज कर जांच में पत्नी उसके प्रेमी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था.

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