फिरोजाबाद/श्रावस्ती : जिले की विशेष पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र से जुड़ा है. यहां के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी (15) को 25 जनवरी 2022 को एक युवक बहला फुसला कर ले गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. युवक ने उसे शिकोहाबाद ले जाकर छोड़ दिया, जहां एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने भी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता ने इस मामले में परिजन को जानकारी दी. जिसके बाद परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया, साथ ही साक्ष्य इकट्ठे किये और गवाहों के बयान के आधार पर के बाद आरोपी सौरभ और शानू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉस्को) मुमताज अली की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सौरभ तथा शानू को दोषी माना. न्यायालय ने दोनों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने सौरभ पर 30 हजार पांच सौ तथा शानू पर 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.