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कंझावला हिट एंड रन मामले के दो आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत - Kanjhawala hit and run case - KANJHAWALA HIT AND RUN CASE

KANJHAWALA HIT AND RUN CASE: कंझावला हिट एंड रन मामले के दो आरोपियों कृष्णा और मनोज मित्तल को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. रोहिणी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 22, 2024, 8:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले के दो आरोपियों को जमानत दे दी. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने आरोपियों कृष्णा और मनोज मित्तल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने इस हादसे की साजिश रची ये ट्रायल का विषय है. दोनों आरोपी कार में सवार थे. इन्होंने कार चालक को कार रोकने को कहा था. ऐसे में उन्हें जमानत दी जाती है.

हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी 1 जनवरी 2023 से हिरासत में है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. ट्रायल जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है. हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 12 जुलाई को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. कृष्णा की जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट ने 6 मई को खारिज कर दिया था. रोहिणी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद कृष्णा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था.

27 जुलाई 2023 को रोहिणी कोर्ट ने चार आरोपियों अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्णा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 201, 212 समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. रोहिणी कोर्ट ने तीन आरोपियों दीपक खन्ना,अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी के आरोप तय करने का आदेश दिया था.

दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 120 लोगों को गवाह बनाया है. अंकुश खन्ना आरोपित अमित खन्ना का भाई है. आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से घसीटते हुए अंजलि की मौत हुई थी. आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों को बचाने की कोशिश की. इस मामले का सातवां आरोपित अंकुश खन्ना एक और आरोपित अमित खन्ना का भाई है.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, एफआईआर के मुताबिक दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था, अमित, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे. पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी 2023 को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था.

इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी. इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए. इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही. युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा. युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए थे.

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