नई दिल्ली:दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने 7 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने अंकित सक्सेना के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित के प्रभाव की रिपोर्ट दाखिल किया था. 31 जनवरी को दोषियों की ओर से जुर्माने और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया था. दरअसल, 15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था.
सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की. वहीं, इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा गया था कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है, जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर है.