चंडीगढ़ : हरियाणा में फरवरी 2025 तक तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का टार्गेट रखा गया है. हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आज तीन नए कानूनों को लेकर अफसरों के साथ बैठक की है.
हरियाणा के डीजीपी ने की बैठक :हरियाणा में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में आज बैठक हुई जिसमें फरवरी तक प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का फैसला किया गया. बैठक में नशा मुक्त अभियान पर भी विस्तार से चर्चा हुई. डीजीपी के साथ हुई बैठक में प्रदेश के सभी सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. डीजीपी ने मीटिंग में अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं. लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरुक करें. डीजीपी ने कहा कि यदि कोई शख्स नशा तस्करी करते हुए पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए. बैठक में कपूर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जिन तीन नए कानूनों के बारे में बताया है उन्हें प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाना है. 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. डीजीपी ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू हो जाने से न्याय प्रणाली मजबूत होगी और लोगों को न्याय मिलेगा.
फरवरी तक लागू होंगे आपराधिक कानून :सोशल मीडिया पर हरियाणा पुलिस की ओर से बैठक की तस्वीरें भी पोस्ट करते हुए कहा गया है कि "पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने, हिंसक अपराध नियंत्रण और नशामुक्ति अभियान पर बैठक आयोजित, अपराधियों और नशा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हरियाणा को मॉडल बनाने को लेकर विस्तार से की गई चर्चा, 28 फरवरी 2025 का लक्ष्य निर्धारित."