सवाई माधोपुर : विशेष न्यायालय पॉक्सो ने पांच वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी सोनू निवासी बगावदा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 81 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की.
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि यह घटना 23 सितंबर 2021 की है. ये मामला रावांजना डूंगर थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने 5 वर्षीय बालिका का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक राकेश राजोरा के द्वारा की गई थी.