राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

Rajasthan: 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा - PUNISHMENT FOR THE RAPE ACCUSED

सवाई माधोपुर में पॉक्सो अदालत ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है.

punishment for the rape accused
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा (ETV Bharat Sawai Madhopur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 21, 2024, 7:52 PM IST

सवाई माधोपुर : विशेष न्यायालय पॉक्सो ने पांच वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी सोनू निवासी बगावदा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 81 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की.

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि यह घटना 23 सितंबर 2021 की है. ये मामला रावांजना डूंगर थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने 5 वर्षीय बालिका का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक राकेश राजोरा के द्वारा की गई थी.

इसे भी पढ़ें-Rajasthan: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को 24 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था. तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. उन्होंने बताया कि आज न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी सोनू प्रजापत को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 81 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details