जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे भर्ती-2020 में वकील कोटे के 85 पदों पर केवल चार अभ्यर्थियों को ही एडीजे के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 14 फरवरी 2024 के फैसले को बरकरार रखा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार परीक्षा की ओर से पेश एसएलपी प्रारंभिक सुनवाई के स्तर पर ही खारिज कर दी.
दरअसल, हाईकोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एडीजे भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट की परीक्षा सेल को योग्य विधिवेत्ताओं व प्रोफेसरों की कमेटी बनाने का निर्देश दिया था. वहीं, कमेटी को कहा था कि वह पेपर की लंबाई व पेपर हल करने को देखने के लिए स्वतंत्र रहेगी और हाईकोर्ट की परीक्षा सेल चार्ट के जरिए कॉपियों में कमेटी की ओर से दिए गए अंक और मौजूदा अंकों का तुलनात्मक अध्ययन कर हाईकोर्ट को बताएगी.