धौलपुर. विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आजीवन कारावास की सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को मंजूर किया है. वर्ष 2013 में हत्या षड्यंत्र के मामले में धौलपुर एडीजे कोर्ट ने पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
धौलपुर शहर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने बताया शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति बीएल कुशवाहा को जमानत दे दी है. कागजी खानापूर्ति के बाद बीएल कुशवाहा जेल से छूट जाएंगे. फिलहाल बीएल कुशवाहा भरतपुर जिला मुख्यालय स्थित सेवर जेल में बंद हैं.
पढ़ें:पूर्व विधायक कुशवाहा का वीडियो वायरल, समर्थकों के साथ फायरिंग करते आ रहे नजर
वर्ष 2016 में सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा:पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को बहन के प्रेमी नरेश कुशवाहा की हत्या के षड्यंत्र के मामले में धौलपुर एडीजे कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तभी से बीएल कुशवाहा जेल में बंद थे. सजा सुनाए जाने के बाद बीएल कुशवाहा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की अर्जी लगाई गई थी. लेकिन अदालतों से बीएल कुशवाहा को निराशा हाथ लगी थी. 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अर्जी को स्वीकार करते हुए आदेश दिए हैं.