नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मौजूदा विधायक सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें आज ही सरेंडर करने का आदेश दिया. इसके बाद जैन ने सोमवार शाम को सरेंडर कर दिया. वहां से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया. जैन 9 महीने बाद फिर से जेल पहुंचे हैं. कोर्ट ने 26 मई 2023 को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर छह हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था. फिर ये अवधि बढ़ती रही, जिसे अब नौ महीने से भी ज्यादा वक्त का हो गया है.
नौ महीने बाद फिर से जेल गए पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, पिछले साल इलाज के लिए मिली थी अंतरिम जमानत
Published : Mar 18, 2024, 12:41 PM IST
|Updated : Mar 18, 2024, 9:40 PM IST
Court Denies Bail to Satyendar Jain: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने सोमवार शाम सरेंडर कर दिया. नौ महीने बाद फिर वे जेल पहुंचे हैं.
सत्येंद्र जैन के वकील की ओर से लगातार दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल करके नियमित जमानत देने की अपील की जा रही थी. उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलील दी की वह इस समय फिजियोथैरेपी के तहत इलाज कर रहे हैं. इसलिए उन्हें सरेंडर करने के लिए समय दिया जाए. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए आज ही सरेंडर करने को कहा.
इलाज के लिए जमानत पर थे सत्येंद्र जैन:मनी लांड्रिंग के केस में ईडी ने जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था.जानकारी के अनुसार जैन को पहले से ही स्लीप एपनिया और रीड की हड्डी में दर्द की शिकायत थी. उन्होंने जेल में रहते हुए अनाज खाना भी छोड़ दिया था जिसकी वजह से उनकी शरीर काफी कमजोर हो गया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से कई बार अपना ऑपरेशन कराने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने जैन को अपना ऑपरेशन कराने के लिए पहली बार 6 सप्ताह के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी थी.