जयपुर.प्रदेश के अलवर में जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त बित्रिहोत्रा मोहंती उर्फ बिट्टी मोहंती को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी माना है. इसके साथ ही अदालत ने मोहंती को 2 माह में जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करने को कहा है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह आदेश मोहंती की एसएलपी को खारिज करते हुए दिए.
गौरतलब है कि अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 20 मार्च, 2006 को जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने के मामले में तत्कालीन आईपीएस अधिकारी के पुत्र बित्रिहोत्रा उर्फ बिट्टी मोहंती को दोषी माना था. इसके साथ ही अदालत ने 12 अप्रैल, 2006 को मोहंती को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था. इस आदेश के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना था. दूसरी ओर निचली अदालत से मिली सजा काटने के दौरान 20 नवंबर, 2006 को मोहंती को मां की बीमारी के आधार पर 15 दिन की पैरोल मिली थी. जिसके चलते 4 दिसंबर, 2006 को उसे वापस जेल में जाना था, लेकिन वह फरार हो गया.