जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष बताने के लिए एक दिन का समय दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती रद्द करने के संबंध में 4 महीने में निर्णय कर लिया जाएगा. इस दौरान किसी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी और दोषी अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही एएजी ने अदालत से याचिका को निस्तारित करने की गुहार की. इस पर अदालत ने कहा कि वे दो-तीन माह का समय ले लें, लेकिन याचिका निस्तारित नहीं की जाएगी और इसे मेरिट पर ही तय किया जाएगा. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने भी अदालत से कहा कि राज्य सरकार को आगे समय नहीं दिया जाए और याचिका का निस्तारण अभी मेरिट पर कर दिया जाए.