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नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, सरकार से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देने का आदेश - life imprisonment for rapist

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2024, 9:17 AM IST

Life imprisonment to rapist of minor in Dehradun मसूरी में 2021 में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए शख्स को दोषी पाया है. दोषी को आजीवन कारावास के साथ 20 रुपए जुर्माना भरने की सजा दी गई है. राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को 5 लाख का प्रतिकर देने का आदेश स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दिया है.

LIFE IMPRISONMENT FOR RAPIST
अपराध समाचार (Photo- ETV Bharat)

देहरादून: स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस द्वारा दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर सुद्धोवाला जेल ले भेज दिया गया है.

मसूरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने 02 मार्च 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह प्रतिदिन की तरह मजदूरी पर गया था. शाम के समय जब वह घर वापस आया तो उनकी पत्नी रो रही थी. व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी से कारण पूछा गया तो पत्नी ने बताया कि उनकी 6 साल की बेटी के साथ मदन शाही मूल निवासी नेपाल ने दुष्कर्म किया है.

परिजनों ने बच्ची को प्राथमिक इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. साथ ही पीड़ित की तहरीर के आधार पर मदन शाही के खिलाफ 03 मार्च 2024 को मसूरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने विवेचना की और 2021 में ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी.

शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया है कि अभियोजन की ओर से 15 गवाह प्रस्तुत किए गए. इनमें पीड़िता की मां और डॉक्टर की गवाही अहम साबित हुई. इन सब गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मदन शाही को दोषी पाया. दोषी मदन शाही को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कहा कि पीड़िता को राज्य सरकार की अपराध पीड़ित योजना के तहत पांच लाख रुपए का प्रतिकर दिलाया जाए.
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