हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

सोनीपत कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, चुनावी रंजिश में की थी पिता-पुत्र की हत्या

Sonipat Court Sentenced: सोनीपत कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई है.

Sonipat Court Sentenced
Sonipat Court Sentenced

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 13, 2024, 4:46 PM IST

सोनीपत:हरियाणा में सोनीपत कोर्ट ने चुनावी रंजिश में पिता-पुत्र की हत्या मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल) और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. पुलिस ने कन्नू की मां समेत 11 आरोपियों पर हत्या, हत्या की साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था. मामले का मुख्य आरोपी कुख्यात अजय उर्फ पन्नू एनकाउंटर में मारा गया था. अन्य आरोपियों को बरी किया गया.

पिता-पुत्र की गोली मारकर की थी हत्या: सोनीपत में गांव करेवड़ी निवासी रणधीर सिंह ने 12 मई, 2016 को सदर थाना सोनीपत पुलिस को बताया था कि उसका भाई जगबीर अपने बेटे अनिल के साथ बाइक से गांव की ओर जा रहा था. इस दौरान चुनावी रंजिश के चलते गांव के अजय उर्फ कन्नू, दीपक उर्फ फोर्ड, राकेश व अन्य ने उनके भाई व भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

मुख्य आरोपी का हुआ था एनकाउंटर: वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. हत्या का मुख्य आरोपी अजय उर्फ कन्नू फरार था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर पांच लाख रुपये का इनाम भी रखा था. पुलिस ने आरोपी अजय को पंजाब के बठिंडा में एक मुठभेड़ में मार गिराया था. वहीं, कोर्ट ने बाकी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी निर्देश दिए हैं.

ये भी पढे़ं:भिवानी में सड़क हादसा, 5 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर

ये भी पढे़ं:सोनीपत में बदमाशों का आतंक! गोली मारकर हेड कॉन्स्टेबल को उतारा मौत के घाट

ABOUT THE AUTHOR

...view details