नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले के आरोपी व दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज एम के नागपाल ने मनीष सिसोदिया को तीन दिन के लिए ( 13 से 15 फरवरी) तक अंतरिम जमानत दी है. सिसोदिया ने लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.
इससे पहले मनीष सिसोदिया को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया गया. अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि उनकी भतीजी की 14 फरवरी को शादी है. जिसके लिए अंतरिम जमानत दी जाए. सोमवार को सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई.
इसके पहले 5 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल दी थी.कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में मिल सकते हैं. इस दौरान डॉक्टर भी उनकी पत्नी के इलाज के लिए जा सकते हैं. कोर्ट ने नवंबर 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी.