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आखिरकार मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दी तीन दिन की अंतरिम जमानत, जानें क्या है वजह - भतीजी की शादी के लिए मांगी जमानत

Manish sisodia bail petition : अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है.

शादी में शामिल होने के लिए सिसोदिया ने मांगी जमानत
शादी में शामिल होने के लिए सिसोदिया ने मांगी जमानत

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 12, 2024, 4:37 PM IST

Updated : Feb 13, 2024, 2:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले के आरोपी व दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज एम के नागपाल ने मनीष सिसोदिया को तीन दिन के लिए ( 13 से 15 फरवरी) तक अंतरिम जमानत दी है. सिसोदिया ने लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

इससे पहले मनीष सिसोदिया को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया गया. अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि उनकी भतीजी की 14 फरवरी को शादी है. जिसके लिए अंतरिम जमानत दी जाए. सोमवार को सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई.

इसके पहले 5 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल दी थी.कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में मिल सकते हैं. इस दौरान डॉक्टर भी उनकी पत्नी के इलाज के लिए जा सकते हैं. कोर्ट ने नवंबर 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी.

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सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.

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Last Updated : Feb 13, 2024, 2:33 PM IST

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