राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

बुजुर्ग के हत्या के मामले में 7 में से 6 आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा - Sirohi ADJ Court

Sirohi Murder Case, 4 साल पहले घटित हुए हत्या के मामले में आबूरोड के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को सजा सुनाई है. कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ETV Bharat Sirohi)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 31, 2024, 8:28 PM IST

सिरोही. जिले के आबूरोड के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या-दो) की न्यायाधीश ग्रीष्म शर्मा ने हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं, एक आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल उपस्थित रहे.

4 साल पहले दिया था वारदात को अंजाम :अभियोजन के मुताबिक गत 12 अप्रल 2020 की शाम 7.30 बजे मावल निवासी पुखराज पुत्र कान्हाजी भील ने आबूरोड के सरकारी अस्पताल में पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि शाम 5 बजे उसके चाचा भंवरलाल भील अपने घर में सो रहे थे. इस दौरान दिनेश पुत्र थावरा, वीराराम पुत्र रतना, दिनेश पुत्र फुलाराम, ललित पुत्र थावरा, प्रकाश पुत्र थावरा, विक्रम पुत्र थावरा आदि लाठी से लैस होकर आए और उसके चाचा पर हमला कर दिया.

पढ़ें.हत्या का प्रयास करने वाले शख्स को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, लगाया लाखों का हर्जाना - Chittorgarh court Decision

इस दौरान बीच-बचाव करने आए चचेरे भाई महेन्द्र के सिर पर भी आरोपियों ने लाठी से वार कर घायल कर दिया. इससे उसके चाचा बेहोश हो गए. बाद में आबूरोड के सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान उसके चाचा भंवरलाल ने दम तोड़ दिया. इस रिपोर्ट पर आबूरोड रीको पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र (चालान) पेश किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और 7 में से 6 अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, वीर पुत्र रतन को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details