सिरोही. जिले के आबूरोड के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या-दो) की न्यायाधीश ग्रीष्म शर्मा ने हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं, एक आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल उपस्थित रहे.
4 साल पहले दिया था वारदात को अंजाम :अभियोजन के मुताबिक गत 12 अप्रल 2020 की शाम 7.30 बजे मावल निवासी पुखराज पुत्र कान्हाजी भील ने आबूरोड के सरकारी अस्पताल में पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि शाम 5 बजे उसके चाचा भंवरलाल भील अपने घर में सो रहे थे. इस दौरान दिनेश पुत्र थावरा, वीराराम पुत्र रतना, दिनेश पुत्र फुलाराम, ललित पुत्र थावरा, प्रकाश पुत्र थावरा, विक्रम पुत्र थावरा आदि लाठी से लैस होकर आए और उसके चाचा पर हमला कर दिया.