जयपुर :एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा सरकारी गवाह बनकर क्षमादान चाहने की मंशा जताते हुए निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया है. हालांकि, अदालत ने कटारा के इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बीएल चंदेल ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पूर्व में 67 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश हो चुका है.
अदालत ने कहा कि कटारा को अन्य आरोपी रामूराम राइका व अन्य की साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और अन्य आरोपी कटारा से पूर्व गिरफ्तार हो चुके थे. इसके अलावा मामले में ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि कटारा को सरकारी गवाह बनाए बिना भी पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में निचली अदालत की ओर से आरोपी कटारा का प्रार्थना पत्र खारिज करते के आदेश को सही माना है.