शिमला: राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में स्थित मस्जिद से जुड़े विवाद में आज यानी शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग की अदालत में वक्फ बोर्ड की तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा. पिछली सुनवाई के दौरान सोमवार 18 नवंबर को अदालत ने वक्फ बोर्ड से एक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. इस मामले में मस्जिद कमेटी संजौली की तरफ से नगर निगम आयुक्त की अदालत में एक आग्रह पत्र पेश किया गया था. उस आग्रह पत्र में कहा गया था कि अगर एमसी कोर्ट अनुमति दे तो वे मस्जिद की ऊपर की तीन अवैध मंजिलों को खुद हटा देंगे. नगर निगम आयुक्त ने इस पर सुनवाई के दौरान मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को हटाने के आदेश जारी किए थे. ये अवैध निर्माण दो महीने के भीतर अपने खर्च पर हटाने के लिए कहा गया था.
मुस्लिम वेलफेयर का पक्ष
उसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से शिमला के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई. याचिका में कहा गया कि संजौली मस्जिद कमेटी ऐसे आवेदन पत्र के लिए अधिकृत नहीं है कि निर्माण को हटाया जाए. मंडी जिले के डिनक, बिलासपुर व पांवटा साहिब के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एक याचिका दाखिल की है. नजाकत अली हाशमी ने इस याचिका के जरिए खुद को पीड़ित पक्ष बताया है. हाशमी ने कहा कि संजौली मस्जिद निर्माण के लिए उसने चंदा दिया है. ऐसे में संजौली मस्जिद कमेटी के मुखिया मोहम्मद लतीफ को ऐसे किसी आवेदन को दाखिल करने का हक नहीं है.
वक्फ बोर्ड को देना है शपथ पत्र