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सोशल मीडिया पर बेच रहा था कछुए और तोते, SI के तस्कर बेटे को वन विभाग ने किया गिरफ्तार - Selling of wildlife on social media

स्टार कछुए और गागरोनी तोते को अपने पास रखने और बेचने के मामले में वन विभाग ने एक एसआई के बेटे को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 12 स्टार कछुए और चार गागरोनी तोते बरामद किए गए हैं.

Selling of wildlife on social media
कछुए और तोते का विक्रय (फोटो : ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2024, 11:03 AM IST

Updated : May 31, 2024, 12:35 PM IST

कोटा. अवैध रूप से वन्यजीव की तस्करी व बेचान के मामले में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड दिल्ली की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई की है. कोटा टेरिटोरियल वन विभाग की टीम व वन्य जीव विभाग की टीम ने एक युवक को अवैध रूप से स्टार कछुए और गागरोनी तोते को अपने पास रखने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है. युवक सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को इन वन्यजीव का अवैध रूप से बेचान करता था. सौदा होने के बाद जब पैसा मिल जाता था, तब वह इन्हें बस के जरिए ट्रांसपोर्ट कर खरीदने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता था. ऐसे में अब बस ऑपरेटर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

वन विभाग कोटा के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि यह कार्रवाई स्टेशन इलाके के डडवाड़ा में चित्तौड़ा फार्म कॉलोनी में की गई है. इसके संबंध में एक्टिविस्ट ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड दिल्ली को शिकायत दी थी. जिसके बाद ही उपवन संरक्षक वन्यजीव अनुराग भटनागर और ट्रेनिंग आईएफएस विवेक पांडे के साथ वन्यजीव और वन विभाग टेरिटोरियल की टीम पहुंची थी. जहां पर सब इंस्पेक्टर गोपाल गौतम के बेटे शुभम गौतम को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 12 स्टार कछुए और चार गागरोनी तोते बरामद किए गए हैं. शुभम के पिता गोपाल गौतम पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में बारां कोतवाली में सेवाएं दे रहे हैं. शुभम के मोबाइल में कछुओं और अन्य वन्यजीव बेचने के सबूत मिले हैं.

कछुए और तोते का विक्रय (फोटो : ईटीवी भारत)

रेंजर संजय नगर ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी शुभम गौतम को न्यायालय में पेश किया गया. जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. ऐसे में उसे कोटा सेंट्रल जेल में दाखिल करवाया गया है.

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डीसीएफ श्रीवास्तव ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधित अधिनियम 2023 की प्रथम व द्वितीय अनुसूची के संरक्षित वन्यजीव है, जिन्हें बरामद कर वन विभाग की कस्टडी में लिया गया है. इसी अधिनियम के अनुसार शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संरक्षित वन्य जीव को अपने पास रखने व बेचना प्रतिबंध है. इसी मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया है. इस मामले में 3 से लेकर 7 साल तक सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है. शुभम यह कछुआ कहां से लेकर आया है और किन-किन लोगों को अब तक कौन-कौन से वन्यजीव का बेचान कर चुका है, इस संबंध में पड़ताल की जा रही है.

Last Updated : May 31, 2024, 12:35 PM IST

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