करनाल: हरियाणा और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हुई है, जिसका लाभ उठाकर किसान अपनी खेती को पहले से बेहतर बना रहे हैं. कृषि को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए और मुनाफे का सौदा बनाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है, इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा के किसान 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिएकहां और कैसे करें आवेदन?: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करनाल के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार कृषि विभाग के अंतर्गत हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विशेष योजना लेकर आई है जिसमें 45 एच पी से अधिक क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर ₹100000 तक का अनुदान (सब्सिडी) कृषि विभाग के द्वारा किसानों को दिया जा रहा है. इसका लाभ लेने के लिए किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा डीएलईसी के चेयरमैन एवं उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी नियम और दस्तावेज: जिला कृषि उपनिदेशक के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का लाभ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है. इसके साथ ही किसान के पास कृषि भूमि होना भी आवश्यक है. कृषि भूमि का ब्यौरा राजस्व विभाग से सत्यापित करवा कर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना सुनिश्चित करें. इसके अलावा आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, घोषणा पत्र एवं अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. पिछले पांच वर्षों के दौरान ट्रैक्टर पर अनुदान ले चुके किसान इस योजना में अनुदान लेने के पात्र नहीं होंगे.