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गजब! जिनके पास बिजली चोरी रोकने का जिम्मा, उन्हीं के यहां मिली कटिया; ये है सपा सांसद जियार्उरहमान बर्क की कहानी - ZIAUR RAHMAN BARQ ELECTRICITY THEFT

संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का अगस्त में गठन किया गया था. सपा सांसद बर्क इसके अध्यक्ष बनाए गए थे.

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सपा सांसद जियार्उरहमान बर्क की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 6 hours ago

Updated : 1 hours ago

संभल: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है. यही नहीं उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो सपा सांसद जिला इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन्हीं के घर से बिजली चोरी पकड़ी गई.

बता दें कि जिले में बिजली परियोजनाओं की गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का इसी साल अगस्त में गठन किया गया था. सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इसका चेयरपर्सन बनाया गया था. जिस समिति के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क चेयरपर्सन हैं, उसका मुख्य काम जिले में बिजली चोरी को रोकना है.

संभल में लाइन लॉस के बारे में बताते अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता. (Video Credit; ETV Bharat)

ऐसे में जब सपा सांसद के घर पर बिजली चोरी पकड़ी जाती है तब किस प्रकार से उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिले में बिजली चोरी कम हो जाएगी. बता दें कि बिजली विभाग ने सपा सांसद के घर से बिजली चोरी पकड़ी है. उनके घर पर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन मिले लेकिन, बिजली का लोड 15-16 किलोवाट खर्च हो रहा था. इस पर सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी मुकदमा दर्ज हुआ है और एक करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है.

बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता का कहना है कि सपा सांसद के इलाके में 80% से ज्यादा लाइन लॉस की शिकायत है. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के कंधे पर बिजली चोरी को रोकने की जिम्मेदारी है, वही सपा सांसद खुद अपने घर की बिजली चोरी को नहीं रोक पाए.

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली विभाग ने दिया नोटिस: संभल सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है. सपा सांसद पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के बाद अब विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया है. सपा सांसद को 15 दिन के भीतर जुर्माने की रकम अदा करने के लिए कहा गया है.

इस मामले में बिजली विभाग के अधीशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि संसद को नोटिस दिया गया है. अगर 15 दिन के भीतर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो जुर्माने की रकम के लिए तहसील के माध्यम से सांसद को RC जारी की जाएगी. उनके घर की कुर्की भी हो सकती है.

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