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मुंगेली में कोचिंग सेंटर चलाना सरकारी अधिकारी को पड़ा भारी, कलेक्टर ने लिया तगड़ा एक्शन - Rural Agriculture Extension Officer

मुंगेली के लोरमी विकासखंड में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को कलेक्टर राहुल देव ने निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 8 के तहत की गई है.

Rural Agriculture Extension Officer suspended In Mungeli
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 28, 2024, 5:20 PM IST

मुंगेली:जिले में कोचिंग सेंटर चलाने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है. जानकारी के मुताबिक कलेक्टर राहुल देव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित किया है.

कलेक्टर ने किया निलंबित: कृषि विस्तार अधिकारी बिलासपुर और रायपुर में साईं कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर चला रहे थे. इस मामले में शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 8 के तहत यह कार्रवाई की है. निलंबन अवधि में राजपूत का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि मुंगेली निर्धारित किया गया है. इस दौरान उन्हें नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का आरोप:बताया जा रहा है कि गुलाब सिंह राजपूत पर छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की ओर से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय नौकरी करने का आरोप भी है. संघ की ओर से सरकार से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों की जांच की भी मांग की गई है. मामले में सरकार ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है. संघ की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उसके मुताबिक गुलाब सिंह राजपूत इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है. जिसने दर्जनों लोगों के फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें शासकीय नौकरी दिलवाने में मदद की है.

नोटिस मिलने के बाद भी नहीं पहुंचा अधिकारी: जानकारी के मुताबिक फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मामले में अधिकारी को तीन नोटिस मिल चुका है, हालांकि वो जांच कराने नहीं पहुंचे हैं. इसके साथ ही दूसरे विभागों के अन्य लोग जिन पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हथियाने का आरोप है, उन्हें भी जांच के लिए नोटिस जारी किया गया था लेकिन वे नहीं पहुंचे.

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