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लातेहार में 5 लाख 65 हजार रुपए बरामद, जांच में जुटी पुलिस - Rs 5 lakh 65 thousand recovered - RS 5 LAKH 65 THOUSAND RECOVERED

लातेहार ने पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 5 लाख 65 हजार रुपए बरामद किए हैं. पुलिस ने इस मामले की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी है.

RS 5 LAKH 65 THOUSAND RECOVERED
RS 5 LAKH 65 THOUSAND RECOVERED

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 3, 2024, 10:50 PM IST

लातेहार: आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने को लेकर लातेहार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. लातेहार एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र में बुधवार को चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक कार से लगभग 5 लाख 65 हजार रुपए बरामद किए. मामले की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है.

दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर लातेहार जिले के सभी थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बुधवार को बरवाडीह थाना क्षेत्र के मुर्गीडीह पिकेट के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में एक कार की जांच के दौरान कार में रखे 5 लाख 65 हजार रुपए नगद बरामद हुए. जांच टीम ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी. बाद में एसपी के निर्देश पर पैसे को जब्त करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पैसे के संबंध में जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंप जाएगी. उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

लातेहार पुलिस लगातार हासिल कर रही है सफलता

लातेहार पुलिस आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लगातार सफलता हासिल कर रही है. पुलिस के द्वारा अब तक 30 लाख रुपए से अधिक नगद राशि विभिन्न थाना क्षेत्र में छापामारी कर बरामद की गई है. इसके अलावा मादक पदार्थों के खिलाफ भी पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है.

एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो. पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, इस उद्देश्य को लेकर पुलिस लगातार सक्रिय है. उन्होंने लोगों से अपील किया है कि आदर्श आचार संहिता को पूरी तरह पालन कराने में पुलिस को मदद करें.

चुनाव के दौरान नकदी ले जाने का क्या है प्रावधान

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अपने साथ 50,000 रुपये तक नकदी लेकर यात्रा करने पर कोई रोक नहीं है. लेकिन अगर कोई 50,000 रुपये से ज्यादा कैश लेकर यात्रा करता है तो पुलिस प्रशासन संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करने के अलावा पैसे जब्त कर सकती है. इसके लिए प्रावधान है कि अगर किसी को 50 हजार रुपये से अधिक कैश ले जाना है तो उसे अपने पहचान पत्र के अलावा पैसे निकालने से संबंधित पर्ची और पैसे कहां इस्तेमाल होंगे, इसका प्रमाण भी साथ रखना होगा.

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