अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से पारित विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. देशभर में संभावित पहली बार इस प्रकार की पहल किसी भर्ती आयोग की ओर से की गई है. आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर 'अदर लिंक्स' टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट पर क्लिक कर इन न्यायिक निर्णयों को देखा व डाउनलोड किया जा सकता है.
आयोग अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने कहा कि परीक्षा आयोजन प्रक्रिया से संबंधित अनेक विषयों पर कई विधिक प्रकरण विभिन्न अदालतों में चलते रहते हैं. आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं में देश-प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं. इनमें से कई अभ्यर्थियों की ओर से तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में उन सामान तथ्य एवं बिंदुओं पर भी विभिन्न अदालतों में आयोग के विरुद्ध वाद दायर कर दिए जाते हैं. जिन पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से पूर्व के प्रकरणों में भी आयोग के पक्ष में निर्णय दिया गया है.
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यह भी देखने में आया है कि अभ्यर्थियों की ओर से दायर वाद के विषय प्रमुखतः उत्तर कुंजी वैधता, स्केलिंग, श्रेणी और वर्ग परिवर्तन इत्यादि रहते हैं. इसी कारण आयोग की ओर से विभिन्न अदालतों की ओर से निर्मित चुनिंदा निर्णय का चयन कर आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है. ताकि संशय की स्थिति में अभ्यर्थी इनका अवलोकन कर सकें. इससे अभ्यर्थियों की ओर से विभिन्न न्यायिक वादों के दौरान व्यय किए जाने वाले समय और धन की बचत हो सकेगी.
तथ्यात्मक और सटीक जानकारी हो सकेगी प्राप्त: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि समान बिंदु जिन पर पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से निर्णय पारित किया जा चुके हैं. इनको लेकर भी अभ्यर्थियों की ओर से वाद दायर कर दिए जाते हैं. इस कारण अभ्यर्थियों को समय श्रम और संसाधनों की क्षति उठानी पड़ती है. इसको दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आयोग की विधि शाखा की ओर से काफी समय से विषय वार निर्णय को छांटकर भर्ती परीक्षाओं को चुनौती दिए जाने वाले समस्त मुद्दों पर कोर्ट के निर्णय को सूचीबद्ध किए जाने का कार्य किया जा रहा था.
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वादकरण में आएगी कमी: आयोग के इस नवाचार से अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाएगी. साथ ही भ्रमवश अभ्यर्थियों की ओर से किए जाने वाले अनावश्यक वादकरण में भी कमी आने की संभावना है. इससे भर्ती परीक्षाओं को समय पर संपन्न करने में सहायता के साथ अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी.
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32 बिंदुओं से संबंधित कोर्ट के निर्णय को वेबसाइट पर किया अपलोड: आयोग की ओर से वर्तमान में 32 बिंदुओं से संबंधित कोर्ट के निर्णय को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. इनमें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न न्यायिक मुद्दों और निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता धारित करने के संबंध में, श्रेणी वर्ग परिवर्तन, स्केलिंग जैसे बिंदु सम्मिलित हैं. इन्हें जानकारी के अभाव में अभ्यर्थियों की ओर से बार-बार अनावश्यक वाद करण किया जाता है, जिससे आयोग और अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण संसाधनों का अपव्यय होता है.