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दिल्ली कोचिंग हादसा: चार आरोपियों की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, जानें कौन हैं ये आरोपी - Delhi coaching incident

Delhi Coaching Incident: दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में शुक्रवार को कोर्ट चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था.

दिल्ली कोचिंग हादसे में सुनवाई
दिल्ली कोचिंग हादसे में सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 9, 2024, 9:49 AM IST

नई दिल्ली:राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना मामले की सुनवाई करेंगी. इससे पहले कोर्ट ने 7 अगस्त को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था.

तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं. इस मामले में आरोपी कार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. वहीं 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. कार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

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दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. बता दें कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इसी लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जो पानी भरने के कारण फंसकर तीन छात्रों की मौत हो गई थी.

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