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सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को राहत, बीमा कंपनी व वाहन मालिक को देने होंगे करीब 25 लाख

Indore district Court News : इंदौर जिला अदालत ने सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को राहत देते हुए बीमा कंपनी व वाहन मालिक को हर्जाना देने के आदेश दिए

road accident in Indore district Court order
सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को राहत

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 29, 2024, 10:16 AM IST

इंदौर।जिला अदालत ने एक्सीडेंट के मामले में एक छात्र की मौत होने के बाद उसके परिजनों को 24 लाख 93 हजार रुपए दिए जाने के आदेश बीमा कंपनी और वाहन मालिक को दिए हैं. वहीं कोर्ट के समक्ष इस दौरान मृतक के अधिवक्ता ने विभिन्न तरह के सक्ष्य व तर्क दिए. उसी के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला दिया. बता दें रि पिछले दिनों इंदौर के एमआर 11 पर छात्र अमित मिस्त्री देवास से इंदौर आ रहा था. इसी दौरान एक लोडिंग वाहन ने उसे भीषण टक्कर मार दी थी.

परिवार में अकेला कमाने वाला था

इस हादसे में गंभीर घायल अमित को इलाज के लिए परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने लोडिंग वाहन के मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और उसे कोर्ट के समक्ष रखा. कोर्ट में एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने बताया कि अमित पढ़ाई में काफी अव्वल था. वह ग्रेजुएशन करने के बाद एक निजी कंपनी में काम करता था. साथ ही योगा टीचर भी था, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था. घर में उसके अलावा कोई भी कामकाज नहीं करता था.

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परिजनों को दें राशि

सारे तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 24 लाख 93 हजार रुपए देने के आदेश दिए. यह राशि बीमा कंपनी और वाहन मालिक द्वारा मृतक के परिजनों को दी जाएगी. बता दे इंदौर की जिला अदालत एक्सीडेंट के मामले में पहले भी पीड़ित पक्षकारों के पक्ष में इस तरह के आदेश दे चुकी है. इस मामले में भी मृतक के परिजनों को राहत मिली है. बता दें कि इंदौर शहर में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. इस प्रकार के फैसले आने के बाद भी वाहन चालक नहीं सुधर रहे हैं.

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