प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट से राजू पाल की पत्नी और विधायक पूजा पाल बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जबरन सड़क बनाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट दाखिल होने के कारण एसीजेएम अदालत का आदेश रद्द करने की मांग में विधायक पूजा पाल व दो अन्य की पुनरीक्षण याचिका अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने विधायक पूजा पाल व दो अन्य की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 27 फरवरी के मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. विवेचना में पूजा पाल व एक अन्य आरोपी को बाहर कर दिया गया है. केवल आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. इस पर पूजा पाल के अधिवक्ता ने कहा कि याचिका अर्थहीन हो चुकी है, इसलिए खारिज कर दी जाए. उनकी इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.