प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया व अन्य के खिलाफ सीजेएम मिर्जापुर की अदालत में चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही को विधि विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 171एच व धारा 188 की कार्यवाही पुलिस की चार्जशीट पर नहीं चलाई जा सकती. यह कार्यवाही सक्षम अधिकारी के परिवाद पर ही की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि यदि यह कार्यवाही चलने दी गई तो यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कैलाश चौरसिया के अधिवक्ता विनय कुमार तिवारी और सरकारी वकील को सुनकर दिया. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि यह केस पुलिस की चार्जशीट पर चल रहा है. यह विधिक कानूनी प्रक्रिया नहीं है.
यह भी पढ़ें :इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 अधिकारियों को मिला प्रमोशन, यहां देखिए लिस्ट