जयपुर.प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत शुक्रवार को दी गई. 31 मई तक एक मुश्त बकाया जमा कराए जाने पर ब्याज और जुर्माने की राशि में शत प्रतिशत छूट की घोषणा की गई है. इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव प्रथम प्रवीण कुमार लेखरा की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है.
जलदाय विभाग की ओर से राजस्थान जलप्रदाय व सीवरेज प्रबंधन मंडल को दी गई शक्तियों का उपयोग कर यह आदेश दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि राज्य की सभी नगरीय व ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च, 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माने में 31 मई, 2024 तक एक साथ जमा कराए जाने पर शत प्रतिशत छूट दी गई है. जलदाय विभाग का यह आदेश वित्त विभाग से भी अनुमोदित कराया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2023 के बाद से आदेश जारी होने तक निस्तारित मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.