प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ दर्ज आपराधिक मुकदमा की जानकारी छिपाने के आधार पर किसी को नौकरी न देना अन्यायपूर्ण है. आवेदक नियुक्ति के लिए योग्य है, तो मामूली प्रकृति के या छोटे अपराध के मामले में दी गई गलत जानकारी को नजरअंदाज किया जा सकता है.
अदालत ने बलिया के पुलिस अधीक्षक के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने आपराधिक मामले को छिपाने के आधार पर याची को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था. यह आदेश सलिल कुमार राय की अदालत ने बलिया निवासी आशीष कुमार राजभर की याचिका पर दिया. याची उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 2015 में निकाली गई पोस्ट में कांस्टेबल पद के लिए चुना गया था. नियुक्ति के बाद जून 2018 में उसने अपना हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला न दर्ज है, न लंबित है.