जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय से पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक से जुड़े मामले का रिकॉर्ड तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने 11 प्रशिक्षु एसआई सहित कुल 12 आरोपियों की हिरासत को अवैध मानते हुए उन्हें रिहा करने के सीएमएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 6 मई को अंतिम सुनवाई रखी है.
जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि प्रकरण से जुड़े तथ्यों की सही जानकारी के लिए निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया जाना चाहिए. आरोपियों की ओर से अवैध हिरासत बताते हुए निचली अदालत में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, एसओजी के अनुसार उसे पेश करने की तारीख में अंतर है. इसलिए निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखकर सही जानकारी मिल सकती है. राज्य सरकार के इस प्रार्थना पत्र का आरोपियों की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया. इस पर अदालत ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब करते हुए मामले की सुनवाई 6 मई को तय की है.