नई दिल्ली:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब के कारण हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई को टाल दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की है.
सीबीआई ने 14 अक्टूबर को इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपी नहीं बनाया गया है. चार्जशीट में अन्य चार आरोपियों में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को शामिल किया गया है. साथ ही कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया है.
गौरतलब है कि सभी आरोपी जमानत पर हैं, जिसमें 23 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को चार सह-मालिकों को जमानत दी थी.