गौरेला पेंड्रा मरवाही : जीपीएम कोर्ट ने दुष्कर्मी और उसका साथ देने वाले साथी को कड़ी सजा दी है. ये सजा एक नजीर की तरह है,जिसमें दुष्कर्मी कानून को मजाक समझते हैं. ये मामला साल 2022 का है. गौरेला थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी और उसके साथी को सजा मिली है. आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा दिया. इसके बाद उसे अपने साथ गुजरात ले जाकर दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के आरोपी के साथी ने इस वारदात में आधी रात को नाबालिग को घर से भगाने में साथ दिया था. गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय पेश किया था.
नाबालिग दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, आरोपी का साथी भी काटेगा जेल - GPM Court Case
Rapist got twenty years imprisonment दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है.इस केस में आरोपी का अपराध में साथ देने वाले साथी को भी कोर्ट ने दंडित किया है.GPM Court Case
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Sep 27, 2024, 8:00 PM IST
20 साल की सजा :सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने दुष्कर्म के आरोपी और इस वारदात में उसके साथी को सजा सुनाई. मुख्य आरोपी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 363 में 3 वर्ष का सश्रम कारवास और 500 रुपए के अर्थदंड, धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड के साथ धारा 5-सहपठित धारा 06 लैंगिक अपराध बालक संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई गई है.
दुष्कर्मी के साथी को भी सजा :दुष्कर्म आरोपी के साथी को भी 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अर्थदंड न चुका पाने की स्थिति में आरोपी को 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. मामले में पंकज नगाइच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की.