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फिरोजाबाद में बीएससी की छात्रा से रेप का मामला, अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई - RAPE IN FIROZABAD

छात्रा 7 जून 2023 को कोचिंग पढ़ने जा रही थी. इस दौरान उसका अपहरण कर रेप किया गया.

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फिरोजाबाद रेप केस में दोषी को 10 साल कारावास की सजा (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 22, 2024, 9:35 PM IST

फिरोजाबाद:जिले के न्यायालय ने छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया. साल 2023 में एक शख्स बीएससी की छात्रा को जबरन अपने साथ ले गया. वहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना अरांव क्षेत्र निवासी बीएससी की छात्रा 7 जून 2023 को कोचिंग पढ़ने जा रही थी. वह कॉलेज के पास पहुंची, तो उसी दौरान संदीप कुमार पुत्र गंगा प्रसाद ने अपनी बाइक उसके सामने खड़ी कर दी. सामने बाइक रुकते ही छात्रा रुक गई. संदीप उसे जबरन पड़कर कॉलेज के सामने एक खेत में ले गया.

वहां उसने छात्रा के साथ बलात्कार किया. बाद में उसने पीड़िता को पुलिस में शिकायत न करने की धमकी दी. छात्रा ने घर आकर परिजनों को आपबीती बताई. साथ ही थाने जाकर संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने 376, 323 तथा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया. उसके बयान भी दर्ज किए.

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने संदीप के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई लोगों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए. गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने संदीप को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 50 हजार अर्थ दंड लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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