महिला वन दरोगा से छेड़छाड़ मामले में रेंजर निलंबित रामनगर: कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में कार्यरत वन दरोगा से छेड़छाड़ मामले में रेंज अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर रेंज अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. जिसे लेकर प्रमुख वन संरक्षक ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.
बता दें कि बीती 29 मार्च को एक महिला वन दरोगा ने कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के रेंज अधिकारी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. दरोगा ने इसकी शिकायत कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर के साथ ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व की एसडीओ शालिनी जोशी से की थी. वहीं, इस मामले में प्रमुख वन संरक्षक ने प्रथम दृष्टया ढेला रेंज के रेंज अधिकारी को दोषी पाते हुए निलंबित करने की कार्रवाई की है. इसके साथ ही रेंज अधिकारी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अटैच कर दिया है.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) अनूप मलिक ने निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. रेंजर पर महिला वन दरोगा के साथ लैंगिक उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगा था. इस प्रकरण पर शिकायतकर्ता ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने इस शिकायत को उच्चाधिकारियों तक भेजा था.
वहीं, आरोपी वन क्षेत्राधिकारी को प्रथम दृष्टया में दोषी पाए जाने पर उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि निलंबन की अवधि में वन क्षेत्राधिकारी कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैंसडाउन के कार्यालय से सम्बद्ध रहेगा. उधर, इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर दिगंथ नायक का कहना है कि अभी जांच गतिमान है.
ये भी पढ़ें-