जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जयपुर में रेवेन्यू बोर्ड की स्थायी बेंच गठित करने के संबंध में दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से पूर्व में दिए गए प्रतिवेदन पर निर्णय ले. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.
खंडपीठ केवल दो दिन सुनवाई करती है :अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड की जयपुर सर्किट बेंच में फिलहाल 17 हजार मामले लंबित हैं. जयपुर सर्किट बेंच को दस जिलों- जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और खैरथल-तिजारा के मामलों की सुनवाई का अधिकार है. वर्तमान में जयपुर सर्किट बेंच महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह में ही काम करती है. इस अवधि में भी खंडपीठ केवल दो दिन सुनवाई करती है.