जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पर गत 18 नवंबर को दिए यथास्थिति के आदेश को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में कुछ ट्रेनी एसआई को भी पक्षकार बना लिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है. ऐसे में सरकार दो सप्ताह में अदालत में जवाब पेश करे. वहीं कुछ ट्रेनी एसआई की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में पक्षकार बनने की गुहार की गई. ट्रेनी एसआई की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि याचिका में होने वाले निर्णय से उनके हित प्रभावित होंगे. ऐसे में याचिका में उन्हें भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए. इस प्रार्थना पत्र का राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकील ने विरोध नहीं किया. इस पर अदालत ने उन्हें पक्षकार बना लिया.
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