जयपुर :राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाइवे पर भांकरोटा के पास एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है. इसके साथ ही अदालत ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पेट्रोलियम सचिव और मुख्य सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ के समक्ष 10 जनवरी को सूचीबद्ध करने को कहा है. अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश दिए.
अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से बताने को कहा है कि क्यों न इस हादसे के दोषी अफसरों के खिलाफ जांच कर इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए. वहीं, अत्यधिक ज्वलनशील रसायन व गैस के गोदाम आदि को घनी आबादी क्षेत्र से दूर किया जाए. अदालत ने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्यों न पुलों व ओवरब्रिजों के निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा करने के लिए कदम उठाए जाए और ज्वलनशील गैस व रसायनों के परिवहन के लिए एक पृथक रास्ता मुहैया कराने पर भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए.