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अभिभाषक संघ के चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - RAJASTHAN HIGH COURT

हाईकोर्ट ने अभिभाषक संघ के चुनाव नहीं कराने पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान से मांगा जवाब.

BAR COUNCIL OF RAJASTHAN,  HIGH COURT SOUGHT A REPLY
अभिभाषक संघ के चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब. (ETV Bharat gfx)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 14, 2024, 6:20 PM IST

जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश और संघ के संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी कोटा अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव आगामी 13 दिसंबर को नहीं कराने पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और अभिभाषक संघ कोटा, को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश कृपा शंकर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि अभिभाषक संघ के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव होंगे. वहीं, हाईकोर्ट ने 24 अगस्त, 2023 को आदेश जारी कर प्रदेश की हर बार एसोसिएशन के चुनाव दिसंबर माह के दूसरे शुक्रवार को करने के निर्देश दे रखे हैं. याचिका में बताया गया कि कोटा अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव गत वर्ष दिसंबर माह में हुए थे. ऐसे में संघ के संविधान और अदालती आदेश की पालना में इस साल अन्य बार एसोसिएशनों की तरह कोटा अभिभाषक संघ को अपने चुनाव 13 दिसंबर को कराने थे.

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इसके बावजूद संघ ने गत 29 जून को आम बैठक में निर्णय लेना बताकर मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ा लिया. यह कार्यकाल बढ़ाने का आधार वकीलों के कल्याण और कोर्ट बिल्डिंग के लिए भूमि आवंटन बताया गया. याचिका में कहा गया कि इस आम बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय संविधान के खिलाफ है. याचिकाकर्ता की ओर से बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को पत्र लिखकर अभिभाषक संघ की मनमानी करने की शिकायत की गई, लेकिन कौंसिल ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की. ऐसे में कोटा अभिभाषक संघ को 13 दिसंबर को वार्षिक चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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