जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश और संघ के संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी कोटा अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव आगामी 13 दिसंबर को नहीं कराने पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और अभिभाषक संघ कोटा, को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश कृपा शंकर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि अभिभाषक संघ के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव होंगे. वहीं, हाईकोर्ट ने 24 अगस्त, 2023 को आदेश जारी कर प्रदेश की हर बार एसोसिएशन के चुनाव दिसंबर माह के दूसरे शुक्रवार को करने के निर्देश दे रखे हैं. याचिका में बताया गया कि कोटा अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव गत वर्ष दिसंबर माह में हुए थे. ऐसे में संघ के संविधान और अदालती आदेश की पालना में इस साल अन्य बार एसोसिएशनों की तरह कोटा अभिभाषक संघ को अपने चुनाव 13 दिसंबर को कराने थे.