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सिंडीकेट बैंक घोटाला : सीए भरत बंब की प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंडीकेट बैंक घोटाले में सीए भरत बंब की प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.

सिंडीकेट बैंक घोटाला मामला
सिंडीकेट बैंक घोटाला मामला (ETV Bharat file Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 17, 2025, 8:35 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 1300 करोड़ रुपए से जुड़े सिंडीकेट बैंक घोटाले के ईडी मामले में मास्टरमाइंड सीए भरत बंब की प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो बाद में सुनाया जाएगा. यह निर्देश चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की विशेष अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट की एकलपीठ के 18 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपित भरत बंब की अटैच की गई प्रॉपर्टी पर पहले दिए गए स्टे को हटाते हुए याचिका खारिज कर दी थी. केंद्र सरकार के एएसजी आरडी रस्तोगी ने बताया कि इस मामले में ईडी ने भरत बंब की फर्म, मैसर्स उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टी को अटैच किया था. इस कार्रवाई को किसी अन्य पक्ष ने एनसीएलटी मुंबई में चुनौती दी, जिसके बाद एनसीएलटी ने ईडी की अटैचमेंट को रद्द कर दिया.

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फैसला सुरक्षित :एनसीएलटी के इस आदेश को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी, जिस पर एकलपीठ ने 6 जुलाई 2023 को एनसीएलटी के आदेश पर स्टे दे दिया. हालांकि, 18 सितंबर 2024 को एकलपीठ ने इस स्टे को हटा दिया और याचिका को खारिज कर दी. केंद्र सरकार का कहना था कि इस मामले में किसी अन्य पक्ष ने तथ्य छिपाए हैं, जो गलत है. इसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया.

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