जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को पद से हटाने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. जस्टिस अवनीश झिंगन की एकलपीठ ने यह आदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हाजी महबूब दीवान चोपदार की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 25 जनवरी, 2023 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया था.
इस पद पर उसकी नियुक्ति अगले तीन साल के लिए की गई थी. इसके बावजूद अल्पसंख्यक विभाग ने गत 29 फरवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर पद से हटा दिया. याचिका में कहा गया कि विभाग ने याचिकाकर्ता को हटाने का न तो कोई कारण बताया और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया. याचिकाकर्ता को तीन साल का कार्यकाल पूरा किए बिना पद से हटाया नहीं जा सकता है.