जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के कई सालों बाद श्रमिक को पुन: नियुक्ति देने में खानापूर्ति करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने श्रम सचिव, जयपुर कलेक्टर, एसडीओ दूदू, मोटर गैराज नियंत्रक और अतिरिक्त श्रम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने कहा कि श्रमिक को पुन: नियुक्ति प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए देने के आदेश जारी किए गए हैं, यह लेबर कोर्ट की ओर से आदेश के अनुरूप नहीं है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश रामस्वरूप शर्मा की याचिका पर दिए.
अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता का नियुक्ति पत्र पेश किया गया. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तन्मय ढंड ने कहा की यह नियुक्ति आदेश अदालत की आंख में धूल झोंकने वाला है और अदालती आदेश के अनुरूप भी नहीं है. लेबर कोर्ट ने जयपुर कलेक्टर व एसडीएम दूदू को निर्देश दिए थे कि वह याचिकाकर्ता श्रमिक को 7 मई, 2015 से सेवा में मानते हुए बहाल करे. साथ ही वह इस दौरान का पचास फीसदी वेतन भी प्राप्त करने का अधिकारी है. जबकि यह आदेश प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए नियुक्ति का है.