जयपुर :राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता लिए बिना ही एमबीबीएस कोर्स संचालित करने वाली झुंझुंनू की सिंघानिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं करने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य उच्च शिक्षा सचिव को मंगलवार को उपस्थित होकर बताने को कहा है कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ एनएमसी की ओर से शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सिंघानिया यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने वाली रंजना जांगड़ा व अन्य की याचिकाओं पर दिए.
सुनवाई के दौरान एनएमसी की ओर से कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को समय रहते हुए सूचना दे दी थी कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी को एमबीबीएस कोर्स चलाने की मंजूरी नहीं है. इसलिए यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस कोर्स को बंद किया जाए. वहीं यूजीसी ने कहा कि उन्होंने तो केवल यूनिवर्सिटी को बीएड सहित अन्य कोर्स चलाने की मंजूरी दी थी, उन्होंने एमबीबीएस कोर्स चलाने के लिए कभी अनुमति नहीं दी थी. अदालत एनएमसी व यूजीसी का पक्ष जानने के बाद राज्य के एसीएस उच्च शिक्षा को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है.