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एलोपैथी चिकित्सकों की रिटायरमेंट 62 साल पर तो पशु चिकित्सकों की क्यों नहीं - Rajasthan High Court

High Court Questioned, राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा है कि एलोपैथी चिकित्सकों की रिटायरमेंट 62 साल पर तो पशु चिकित्सकों की क्यों नहीं ? यहां जानिए पूरा मामला...

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 28, 2024, 10:46 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court)

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल नहीं करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और संयुक्त पशुधन सचिव सहित चिकित्सा सचिव से जवाब-तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. पदमचंद जैन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि जब एलोपैथी चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र साठ साल से बढाकर 62 साल की गई है तो फिर पशु चिकित्सकों को साठ साल की उम्र में ही क्यों रिटायर किया जा रहा है.

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याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने एमबीबीएस डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है, लेकिन पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु को नहीं बढ़ाया गया है और उन्हें 60 साल में ही रिटायर किया जा रहा है. जबकि केन्द्र व राज्य सरकार ने पशु चिकित्सकों को भी अपनी सेवाओं में हर तरह से समान रखा गया है. ऐसे में पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाना गलत है.

इसलिए पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु को भी बढ़ाकर 62 साल किया जाए. इस मामले में सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है. इस मामले में आगे क्या परिणाम सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी.

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