जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कैम्बे गोल्फ कोर्स को दी गई चालीस एकड़ जमीन का आवंटन जेडीए की ओर से निरस्त करने की कार्रवाई को सही माना है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में जेडीए अपीलीय अधिकरण के 3 मार्च 2022 के आदेश को बरकरार रखते हुए उसमें दखल से इनकार कर दिया है. जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड और मैसर्स नीसा लेजर की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है. ऐसे में भूमि का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई विधि सम्मत है. जेडीए अधिकरण ने अपने फैसले में मैसर्स नीसा लेजर व एक्सिस ट्रस्टी की अपीलों को खारिज करते हुए माना था कि राज्य सरकार ने कंपनी को जमीन गोल्फ कोर्स व गोल्फ एकेडमी के लिए दी थी. उसने यहां होटल और रिसोर्ट बना लिया. हाईकोर्ट में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने जेडीए की कार्रवाई और अधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने मैसर्स नीसा लेजर को इस जमीन को गिरवी रखकर करीब 175 करोड़ रुपए दिए थे.