जयपुर. राज्य सरकार ने हाल ही राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-26 में संशोधन किया है, जिसके चलते अब अस्थाई पदोन्नति पर भी वेतन भत्तों के लाभ मिल सकेंगे. साथ ही सभी विभागों में पदोन्नतियां भी पूरी हो सकेगी. यही नहीं, अस्थाई पदोन्नत कार्मिक यदि अगले पद पर पदोन्नति की योग्यता रखता है, तो उसके अगले पद पर पदोन्नत होने के रास्ते भी खुल गए हैं. हालांकि अस्थाई पदोन्नति में वहीं कार्मिक पदोन्नत होंगे, जो स्थाई पदोन्नति की योग्यता रखते हैं. ऐसे में शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग में चार सालों से अटकी तृतीय श्रेणी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी पद तक अस्थाई वैकल्पिक पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाने की मांग उठाई है.
प्रदेश में अब तक कोर्ट में मामला होने पर सरकार पेड सैलरी पर पदोन्नतियां करती थी और आजकल लगभग सभी विभागों में कोर्ट के मामले बढ़ने के कारण पदोन्नतियां अटकी हुई है. लेकिन अब राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 26 में संशोधन किया है. ऐसे में अब तक पदोन्नति पर वेतन भत्तों का जो लाभ स्थाई राज्य कर्मचारी और एसीपी कर्मचारियों को दिया जाता था, वो अब अस्थाई कार्मिकों को भी मिलेगा. इस पर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के अंजनी कुमार ने कहा कि सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है. हालांकि अब मांग यही है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पड़े 25 हजार पदों पर पदोन्नत करें. ताकि कक्षा 9 और 10 के छात्रों को शिक्षक उपलब्ध हो और इन शिक्षकों को वेतन भत्तों का लाभ मिल सके.