रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के 100 मीटर के एरिया में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची के द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है. ये निषेधाज्ञा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा.
क्या है आदेश में
- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर).
- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा. ये निषेधाज्ञा दिनांक- 02.10.2024 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा.
इस वजह से लागू की गयी है निषेधाज्ञा!